Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Jan, 2018 03:16 PM
बेटी की शादी पर पहुंची बारात द्वारा होटल के बाहर आतिशबाजी चलाए जाने का आखिर दुल्हन के पिता को खमियाजा भुगतना पड़ा। उसे न सिर्फ करीब सवा 9 वर्षों तक कानूनी झमेलों का सामना करना पड़ा, बल्कि सवा 9 वर्ष पुराने इस मामले में बारातियों द्वारा की गई भूल...
अमृतसर(महेन्द्र): बेटी की शादी पर पहुंची बारात द्वारा होटल के बाहर आतिशबाजी चलाए जाने का आखिर दुल्हन के पिता को खमियाजा भुगतना पड़ा। उसे न सिर्फ करीब सवा 9 वर्षों तक कानूनी झमेलों का सामना करना पड़ा, बल्कि सवा 9 वर्ष पुराने इस मामले में बारातियों द्वारा की गई भूल अपने सिर लेते हुए इस जुर्म को भी स्वीकार करना पड़ा। जुर्म स्वीकार करने पर स्थानीय सी.जे.एम. अमित मल्हन की अदालत ने उसे 1,000 रुपए जुर्माना करते हुए सवा 9 वर्ष पुराने इस मामले का आखिरकार निपटारा कर ही दिया।
थाना सिविल लाइन में 4.8.2008 को भा.दं.सं. की धारा-188 के तहत दर्ज किए गए मुकद्दमे के अनुसार तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने सारे जिले में शादी के दौरान किसी भी प्रकार की आतिशबाजी एवं पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन उस दिन होटल मोहन इंटरनैशनल में ढाब बस्ती राम निवासी राजू भाटिया की बेटी की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान होटल के बाहर जब बारात पहुंची तो बारातियों द्वारा आतिशबाजी एवं पटाखे चलाए जा रहे थे, जिसे पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर के आदेश की अवहेलना समझते हुए दुल्हन के पिता राजू भाटिया के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था।
कभी हाईकोर्ट तो कभी सैशन कोर्ट से करवानी पड़ी थी जमानतें
पुलिस ने दुल्हन के पिता के खिलाफ अदालत में चालान (आरोप पत्र) दायर कर दिया था। मामले की सुनवाई के चलते दुल्हन के पिता द्वारा अदालत में गैर-हाजिर रहने के कारण अदालत उसे भगौड़ा घोषित कर चुकी थी, जिस पर उसे हाईकोर्ट से अपनी जमानत करवानी पड़ी थी।
उसके पश्चात 26.9.2017 को राजू भाटिया फिर गलती से गैर-हाजिर हो गया, जिस पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के कारण उसे पुन: सैशन कोर्ट की शरण में जाना पड़ा था और स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज की अदालत ने 20.12.2017 को पुन: उसे जमानत देकर ट्रायल कोर्ट में पेश होने को कहा था। सैशन कोर्ट के आदेशानुसार राजू भाटिया ने स्थानीय सी.जे.एम. अमित मल्हन की अदालत में पेश होकर हुई इस भूल को स्वीकार कर मामले का निपटारा करने का अदालत से अनुरोध किया था।