Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jan, 2018 11:01 AM
नशीला पदार्थ रखने की आरोपी परमजीत कौर उर्फ रानी, पत्नी सोहन लाल निवासी सरहाला कलां (चब्बेवाल) को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश पी.एस. राय की अदालत ने सोमवार को 10 साल की कैद के साथ एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): नशीला पदार्थ रखने की आरोपी परमजीत कौर उर्फ रानी, पत्नी सोहन लाल निवासी सरहाला कलां (चब्बेवाल) को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश पी.एस. राय की अदालत ने सोमवार को 10 साल की कैद के साथ एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी परमजीत कौर को 6 महीने अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
गौरतलब है कि 7 फरवरी 2015 को थाना चब्बेवाल पुलिस ने ए.एस.आई. देसराज के नेतृत्व में रूपोवाल-सरहाला कलां चौक के समीप नाकेबंदी कर रखी थी। इसी दौरान मुग्गोपट्टी गांव के पास एक महिला को लिफाफा लेकर जाते देख पुलिस को संदेह हुआ। जब महिला को रोककर तलाशी ली तो लिफाफे से पुलिस ने 510 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया। तस्कर महिला की पहचान परमजीत कौर उर्फ रानी पत्नी सोहन लाल निवासी सरहाला कलां के रूप में हुई।