Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Nov, 2017 01:03 PM
जिला पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले को दहेज के मामले में बदलने को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए तलब किया और पूछा कि उसने दुष्कर्म का मामला हटाकर दहेज का मामला क्यों दर्ज किया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी एक युवती ने जून 2016...
बठिंडा (विजय): जिला पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले को दहेज के मामले में बदलने को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए तलब किया और पूछा कि उसने दुष्कर्म का मामला हटाकर दहेज का मामला क्यों दर्ज किया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी एक युवती ने जून 2016 में तत्कालीन एस.एस.पी. बठिंडा स्वप्न शर्मा को दिब्यिापुर निवासी युवक अमित कुमार कमल के खिलाफ शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करने की शिकायत दर्ज करवाई थी।
इसके बाद एस.एस.पी. ने महिला थाने को उक्त युवती की शिकायत मार्क कर दी थी जिस पर कार्रवाई करते हुए उस समय थाने के ए.एस.आई. हरबंस सिंह ने आरोपी अमित कुमार के खिलाफ दुष्कर्म की धारा व एक अन्य धारा के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अमित की शिकायत पर एक तरफा जांच करते हुए बिना किसी ठोस तथ्य के उक्त केस से दुष्कर्म की धारा को हटाकर दहेज की धारा 498-ए दर्ज कर केस बदल दिया। इस संबंधी जब पीड़िता को पता चला तो उसने पहले अपने केस बदलने संबंधी बङ्क्षठडा पुलिस से जानना चाहा तो पुलिस ने पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं की। अंत में पीड़िता अपने वकील के जरिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची जहां पर बीते दिनों हाईकोर्ट ने युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बङ्क्षठडा पुलिस को फटकार लगाते हुए तलब किया और आदेश दिए कि पुलिस अदालत को सबूतों समेत बताए कि उसने दुष्कर्म के केस को कैसे दहेज की धारा में बदला है।