Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Nov, 2017 01:14 PM
वाहनों पर प्रैशर हॉर्न लगाना अब मेहंगा पड़ सकता है।
होशियारपुर (जैन): वाहनों पर प्रैशर हॉर्न लगाना अब मेहंगा पड़ सकता है।
जिला मैजिस्ट्रेट विपुल उज्ज्वल ने यहां आदेश जारी करके प्रैशर हॉर्न अथवा किसी भी प्रकार की अन्य उच्च ध्वनियां निकालने वाले हॉर्न पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, अदालतों व धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के घेरे में आतिशबाजी, पटाखे तथा लाऊड स्पीकर बजाने पर भी पाबंदी लगाई है। मैरिज पैलेसों में डी.जे. अथवा ऑर्कैस्ट्रा भी संबंधित एस.डी.एम. की मंजूरी के बिना
नहीं बजाए जा सकेंगे। अपने आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि मैरिज पैलेसों में विवाह-शादी अथवा अन्य समागमों के मौके पर हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश आगामी 6 जनवरी तक प्रभावी होंगे।