नशा तस्करी मामले में आरोपी 10 वर्ष की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Jan, 2018 11:36 AM

court sentence drug smuggler

अतिरिक्त जिला व सैशन जज माननीय सचिन कुमार शर्मा की अदालत ने चल रहे नशा तस्करी के एक मामले की दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आज अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष की कैद तथा 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत...

 कपूरथला(मल्होत्रा): अतिरिक्त जिला व सैशन जज माननीय सचिन कुमार शर्मा की अदालत ने चल रहे नशा तस्करी के एक मामले की दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आज अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष की कैद तथा 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

जानकारी के अनुसार गुप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना फत्तूढींगा पुलिस ने वर्ष 2014 में गांव संदर जगीर मार्ग पर नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान पुलिस पार्टी ने सामने से आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को आते देखकर रुकने का इशारा किया तो घबराहट में उक्त आरोपी ने पुलिस पार्टी को देख भागने की कोशिश की जिसे काबू कर लिया गया था। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ दौरान अपना नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र अनूप सिंह निवासी तहसील भट्टी जिला तरनतारन बताया। 

हैरोइन व नशीला पाऊडर हुआ था बरामद
पुलिस पार्टी ने पकड़े गए आरोपी की जब तलाशी ली तो उससे जेब में प्लास्टिक के लिफाफे में रखी 10 ग्राम हैरोइन व 60 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21/22/61/85 के तहत मामला दर्ज कर नशीला पाऊडर तथा हैरोइन के नमूने लैब में भेज दिए और दोषी को अदालत भेज दिया। लगातार 3 वर्ष तक माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। आज माननीय सचिन शर्मा की अदालत ने आरोपी गुरप्रीत गोपी को 10 वर्ष की कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!