नशीला पाऊडर बरामदगी के मामले में 1 को कैद व जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Nov, 2017 05:34 PM

court sentence acused

200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला व सैशन जज अवतार सिंह की अदालत ने एक आरोपी को 12 वर्ष की कैद और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भी होगी।

अमृतसर(महेन्द्र): 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला व सैशन जज अवतार सिंह की अदालत ने एक आरोपी को 12 वर्ष की कैद और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भी होगी। 

उल्लेखनीय है कि 4-7-2014 को थाना झंडेर में तैनात ए.एस.आई. गुरविन्द्र सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ जुर्म-पेशेवर लोगों की तलाश में गांव लश्करी नंगल-घुक्केवाली की तरफ जा रहे थे। जब पुलिस पार्टी अड्डा लश्करी नंगल के समीप पहुंची तो दूसरी तरफ से एक युवक हाथ में कोई लिफाफा पकड़े उनकी तरफ आ रहा था। जो पुलिस पार्टी को देख घबरा कर हाथ में पकड़ा मोमी लिफाफा जमीन पर फैंक कर अचानक पीछे की तरफ मुडऩे लगा, जिस पर संदेह होने कारण उसे काबू किया गया तो उसकी पहचान गांव जगदेव कलां निवासी प्रदूमन सिंह पुत्र हरभजन सिंह के तौर पर की गई। उसके द्वारा जमीन पर फैंके गए मोमी लिफाफे में से पुलिस पार्टी ने 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद करने का दावा करते हुए उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21/22-61-85 के तहत मुकद्दमा नंबर 55/2014 दर्ज किया गया था। 

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