Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Nov, 2017 01:34 PM
हत्या की कोशिश करने के 3 आरोपियों कश्मीरी लाल उर्फ शीरा पुत्र बूटा राम, सतवीर सिंह उर्फ मनी पुत्र परमजीत सिंह और कुलदीप कुमार उर्फ लाडी पुत्र मोहन लाल (तीनों निवासी ताजोवाल) को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश परमिंद्र सिंह राय की अदालत ने सोमवार को...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): हत्या की कोशिश करने के 3 आरोपियों कश्मीरी लाल उर्फ शीरा पुत्र बूटा राम, सतवीर सिंह उर्फ मनी पुत्र परमजीत सिंह और कुलदीप कुमार उर्फ लाडी पुत्र मोहन लाल (तीनों निवासी ताजोवाल) को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश परमिंद्र सिंह राय की अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए 5-5 साल कैद की सजा के साथ-साथ 9500-9500 रुपए नकद जुर्माना राशि की अदायगी करने की सजा सुनाई है। दोषियों ने यदि नकद जुर्माने की अदायगी नहीं की तो उन्हें 2-2 महीने की और कैद काटनी होगी।
गौरतलब है कि चब्बेवाल पुलिस के समक्ष 13 जुलाई 2015 को परमजीत सिंह पुत्र सोढी लाल निवासी कालियां ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि वह और अमरीक लाल पुत्र हंस राज निवासी ताजोवाल 9 जुलाई 2015 को ममता पत्नी जगदीश चंद्र निवासी पंडोरी बीबी के प्लाट की चारदीवारी कर रहे थे। शाम करीब 5.15 बजे उक्त तीनों जिनके पास तेजधार हथियार थे, अपने 4-5 अज्ञात साथियों को साथ लेकर प्लाट पर आए।
इसी दौरान उन्होंने अमरीक को ललकारते हुए कहा कि आज तुझे मजा चखाता हंू। इतना कहते हुए उसने अपनी कृपाण से अमरीक के सिर पर हत्या की नीयत से वार कर दिए और रोकने पर उसे भी तेजधार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब उसने शोर मचाया तो जतिंद्र सिंह पुत्र रेशम लाल मौके पर पहुंचा और उसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों ही आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरूकर दी थी।