Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Nov, 2017 10:13 AM
नशीले पदार्थ के साथ काबू आरोपी जतिद्र कुमार उर्फ मंटू पुत्र हरिंद्र सिंह निवासी बी.डी.ओ. कालोनी माहिलपुर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एन.एस. गिल की अदालत ने शुक्रवार को 5 साल की कैद के साथ-साथ 10 हजार रुपए नकद जुर्माना राशि...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): नशीले पदार्थ के साथ काबू आरोपी जतिद्र कुमार उर्फ मंटू पुत्र हरिंद्र सिंह निवासी बी.डी.ओ. कालोनी माहिलपुर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एन.एस. गिल की अदालत ने शुक्रवार को 5 साल की कैद के साथ-साथ 10 हजार रुपए नकद जुर्माना राशि की अदायगी करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी को और 1 साल कैद की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि 28 सितम्बर 2015 को माहिलपुर पुलिस ने तत्कालीन ए.एस.आई. अजयपाल सिंह के नेतृत्व में बघौड़ा रोड पर नाकेबंदी लगा रखी थी।इसी दौरान शक के आधार पर जब पुलिस ने उक्त युवक के सामान की तलाशी ली तो उसके पास से पुलिस ने 215 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया। माहिलपुर पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।