Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Nov, 2017 01:51 PM
एडिशनल सैशन जज डा. रजनीश की अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के आरोप में शिवजी निवासी गांव कुलारां को 10 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।इस संबंधी थाना सदर समाना की पुलिस ने 27 दिसम्बर 2015 को कुलारां की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर उक्त...
पटियाला(बलजिन्द्र): एडिशनल सैशन जज डा. रजनीश की अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के आरोप में शिवजी निवासी गांव कुलारां को 10 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।इस संबंधी थाना सदर समाना की पुलिस ने 27 दिसम्बर 2015 को कुलारां की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ 376 व 4 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत केस दर्ज था।
शिकायतकर्ता का कहना था कि छोटे साहिबजादों के शहीदी दिवस के संबंध में गांव के बाहर लंगर लगाया गया था। जहां से उक्त आरोपी उसकी लड़की को किसी को चाय पिलाने के बहाने बुला कर ले गया था, काफी समय बाद उसकी लड़की आई। उसने बताया कि उक्त आरोपी द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। इस संबंधी उनके द्वारा पुलिस को सूचित किया गया था।