Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jan, 2018 12:02 PM
अतिरिक्त जिला व सैशन जज माननीय सचिन शर्मा की अदालत में चल रहे नशा तस्करी के एक मामले में करीब 4 वर्ष तक चली कार्रवाई के बाद अदालत द्वारा आरोपी नशा तस्कर को 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में आरोपी को एक...
कपूरथला (मल्होत्रा): अतिरिक्त जिला व सैशन जज माननीय सचिन शर्मा की अदालत में चल रहे नशा तस्करी के एक मामले में करीब 4 वर्ष तक चली कार्रवाई के बाद अदालत द्वारा आरोपी नशा तस्कर को 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना फत्तूढींगा की पुलिस ने वर्ष 2014 दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर फत्तूढींगा मंडी के निकट ए.एस.आई. ज्ञान सिंह ने पुलिस पार्टी सहित नाकेबंदी दौरान एक युवक को शक के आधार पर रुकने का इशारा किया लेकिन पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की जिसे पुलिस पार्टी ने काबू कर लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम जय देव सिंह उर्फ राजू पुत्र निर्मल सिंह निवासी फतेहाबाद, गोइंदवाल साहिब, तरनतारन बताया। तलाशी दौरान उससे 80 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 22-61-85 के तहत मामला दर्ज किया गया था।