Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Feb, 2018 08:16 AM
अतिरिक्त जिलाधीश (जनरल) राहुल चाबा ने अपने आदेशों में कपूरथला की हद में आम लोगों के लिए कोई भी लाइसैंसी असला, हथियार या किसी अन्य प्रकार के तेजधार/नुकीले हथियार जैसे टकुए, कुल्हाड़ी, भाले, बेसबॉल के बैट, लाठियां आदि या अग्नि शस्त्र/विस्फोटक ज्वलनशील...
कपूरथला (मल्होत्रा): अतिरिक्त जिलाधीश (जनरल) राहुल चाबा ने अपने आदेशों में कपूरथला की हद में आम लोगों के लिए कोई भी लाइसैंसी असला, हथियार या किसी अन्य प्रकार के तेजधार/नुकीले हथियार जैसे टकुए, कुल्हाड़ी, भाले, बेसबॉल के बैट, लाठियां आदि या अग्नि शस्त्र/विस्फोटक ज्वलनशील वस्तुएं लेकर चलने व उनके प्रदर्शन पर पूर्ण तौर पर रोक लगा दी है।
यह आदेश पुलिस, होमगार्ड्ज, सी.आर.पी.एफ. या सरकारी ड्यूटी कर रहे अन्य सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त असला लाइसैंस नवीनीकरण करवाने या हथियार की एंट्री करवाने वालों को अपने घर से संबंधित कार्यालय तक इस आदेश से छूट होगी। पाबंदी का यह आदेश 19 अप्रैल, 2018 तक लागू रहेगा।