Edited By Updated: 21 May, 2016 11:21 AM
एडीशनल सैशन जज प्रिया सूद की अदालत ने नई आबादी ...
होशियारपुर (जैन): एडीशनल सैशन जज प्रिया सूद की अदालत ने नई आबादी होशियारपुर निवासी अशीष ठाकुर पुत्र केहर सिंह की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार देते हुए दोषी पवन कुमार उर्फ रिक्की पुत्र केवल चंद निवासी नई आबादी होशियारपुर को 5 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माना न दिए जाने पर 2 माह और जेल काटनी होगी। अदालत ने इस केस के 3 अन्य आरोपियों वरिन्द्र कुमार उर्फ विक्की, किशोर कुमार उर्फ रवि दोनों पुत्रान केवल चंद व नवीन वालिया उर्फ डॉन पुत्र जगदीश राय को सबूतों के अभाव में बरी किया है।
जानकारी के अनुसार पीड़ित आशीष ठाकुर की शिकायत पर थाना मॉडल टाऊन पुलिस ने 13 दिसम्बर 2009 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 12 दिसम्बर 2009 को जब वह अपने दोस्त कर्ण पुत्र सुरिन्द्र कुमार निवासी मोहल्ला प्रेमगढ़ के साथ बाइक पर सवार होकर कै. अमरेन्द्र सिंह की रैली मेें जा रहे थे। इसी दौरान पवन कुमार, जोकि अपने साथियों सहित कार में सवार था, ने टांडा बाईपास के समीप तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में अशीष को डी.एम.सी. लुधियाना भर्ती करवाया गया था।