Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Jan, 2018 01:38 PM
मामूली बात को लेकर हुए झगड़े दौरान अपने ही बड़े भाई हरभजन सिंह की हत्या करने वाले आरोपी जोगेन्द्र पुत्र हजारा सिंह निवासी गांव दारापुर (गढ़शंकर) को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आर.के. जैन की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास के...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): मामूली बात को लेकर हुए झगड़े दौरान अपने ही बड़े भाई हरभजन सिंह की हत्या करने वाले आरोपी जोगेन्द्र पुत्र हजारा सिंह निवासी गांव दारापुर (गढ़शंकर) को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आर.के. जैन की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास के साथ-साथ 5,500 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने और कैद काटनी होगी।
यह था मामला
गौरतलब है कि थाना गढ़शंकर पुलिस ने मृतक हरभजन सिंह की पत्नी प्यारी की शिकायत पर जोगेन्द्र सिंह के खिलाफ 1 नवम्बर 2014 को धारा 302 अधीन केस दर्ज किया गया था।
शिकायत अनुसार 1 नवम्बर 2014 को सायं दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान आरोपी जोगेन्द्र सिंह ने किसी तेज धार हथियार से अपने बड़े भाई हरभजन सिंह पर हमला कर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी जोगेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।