मारपीट मामले के पिता-पुत्र को 2-2 साल कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Feb, 2018 11:21 AM

court sentence 2 in dispute case

साल 2014 में मारपीट मामले के आरोपी पिता पवन कुमार पुत्र वकील सिंह और बेटे सतीश कुमार को दोषी करार देते बुधवार को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) गुरशेर सिंह ने दोषी करार देते हुए 2-2 साल की कैद व 500-500 रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।

होशियारपुर (अमरेन्द्र): साल 2014 में मारपीट मामले के आरोपी पिता पवन कुमार पुत्र वकील सिंह और बेटे सतीश कुमार को दोषी करार देते बुधवार को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) गुरशेर सिंह ने दोषी करार देते हुए 2-2 साल की कैद व 500-500 रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। 

गौरतलब है कि हरियाना थाने में 18 जुलाई 2014 को ढोलबाहा निवासी बलराज सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पवन कुमार पुत्र वकील सिंह और उसके बेटे सतीश कुमार ने मिलकर उस पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया था।
 

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