नहीं कर रही पठानकोट पुलिस वारंटों की पालना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Mar, 2018 11:51 AM

not following pathankot police warrants

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम गुरदासपुर द्वारा एक याचिकाकर्ता की अपील पर आरोपी पक्ष को गिरफ्तार कर फोरम समक्ष पेश करने के लिए 3 बार जमानती तथा 9 बार गैर जमानती वारंट जिला पुलिस पठानकोट को भेजने के बावजूद पुलिस द्वारा इन वारंट की तामील करवाकर वापस न...

गुरदासपुर(विनोद): जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम गुरदासपुर द्वारा एक याचिकाकर्ता की अपील पर आरोपी पक्ष को गिरफ्तार कर फोरम समक्ष पेश करने के लिए 3 बार जमानती तथा 9 बार गैर जमानती वारंट जिला पुलिस पठानकोट को भेजने के बावजूद पुलिस द्वारा इन वारंट की तामील करवाकर वापस न भेजने का मामला सामने आया है। इससे जिला पुलिस पठानकोट की कार्यप्रणाली पर फोरम के प्रधान ने कई तरह के प्रश्न उठाए हैं।

क्या है मामला

याचिकाकर्ता के वकील बी.एस. थकाला ने बताया कि पठानकोट निवासी अमित जमवाल ने अजय इलैक्ट्रॉनिक्स पठानकोट से 85,000 रुपए की एक एल.ई.डी. खरीदी थी परंतु उक्त एल.ई.डी. खराब होने पर अजय इलैक्ट्रॉनिक्स पठानकोट द्वारा बदलने से इन्कार करने पर याचिकाकर्ता ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम गुरदासपुर का 22 अप्रैल, 2016 को दरवाजा खटखटाया। अजय इलैक्ट्रॉनिक्स के वकील ने फोरम में बयान दिया कि अजय इलैक्ट्रॉनिक्स याचिकाकर्ता को नई एल.ई.डी. 30 दिन में देने को तैयार है।
 

जिस पर 20-9-2016 को याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली परंतु आरोपी पक्ष द्वारा निर्धारित समय में तो क्या 5 माह तक नई एल.ई.डी. न देने पर याचिकाकर्ता ने पुन: फोरम में याचिका दायर की।याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उसके बाद फोरम ने 21-4-2017, 10-5-2017 तथा 31-5-2017 को आरोपी पक्ष के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर जिला पुलिस पठानकोट को भेजे परंतु किसी का जवाब नहीं आया तथा न ही वारंट वापस आए।

इसी तरह उसके बाद फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए  5-7-2017, 26-7-2017, 28-8-2017, 4-10-2017, 18-10-2017, 3-11-2017, 27-11-2017, 3-1-2018, 16-2-2018 को गैर जमानती वारंट तैयार कर जिला पुलिस पठानकोट को भेजे कि आरोपी को गिरफ्तार कर फोरम समक्ष पेश किया जाए परंतु जिला पुलिस पठानकोट आरोपी पक्ष के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट की तामील करवाने में बुरी तरह से असफल रही।

 

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि मेरी याचिका पर अब फोरम के प्रधान ने फिर गैर जमानती वारंट तैयार कर जिला पुलिस पठानकोट के पुलिस अधीक्षक को भेजे हैं तथा जिला पुलिस अधीक्षक पठानकोट के नाम अलग से पत्र भी लिखा है कि भेजे गैर जमानती वारंट की तामील करवाई जाए तथा आरोपी को 24 अप्रैल या उससे पहले फोरम समक्ष पेश किया जाए। आदेश में यह भी लिखा है कि फोरम द्वारा जारी गैर जमानती वारंट की तामील करवाने के लिए एस.एच.ओ. स्तर का अधिकारी तैनात किया जाए तथा यदि वह अधिकारी आरोपी को गिरफ्तार करने में असफल रहता है तो उक्त अधिकारी फोरम समक्ष स्वयं पेश होकर अपनी असफलता का कारण बताएगा।

क्या कहते हैं फोरम के प्रधान
इस जारी आदेश संबंधी जब जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम गुरदासपुर के प्रधान नवीन पुरी से बात की गई तो उन्होंने आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि यह ठीक है कि फोरम ने यह आदेश जारी किया है तथा इससे पहले भी 9 बार गैर जमानती वारंट जिला पुलिस पठानकोट को भेजे गए हैं परंतु हैरानी की बात है कि किसी भी वारंट को वापस नहीं भेजा गया जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई तरह के सवाल उठाता है।
 

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