Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Mar, 2018 11:39 AM
माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की सिविल रिट पटीशन नंबर 22527 ऑफ 2017 के फैसले के अनुसार शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जा रही 10वीं तथा 12वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च-2018 के अंतर्गत विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों की परीक्षा सैल्फ सैंटरों में ही होगी।
फाजिल्का (लीलाधर, नागपाल): माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की सिविल रिट पटीशन नंबर 22527 ऑफ 2017 के फैसले के अनुसार शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जा रही 10वीं तथा 12वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च-2018 के अंतर्गत विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों की परीक्षा सैल्फ सैंटरों में ही होगी।
शिक्षा बोर्ड के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पंजाब के समूह स्कूल मुखियों/परीक्षार्थियों को सूचित किया है कि 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा मार्च 2018 के अंतर्गत विशेष जरूरतों वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा सैल्फ सैंटर यानी जिस स्कूल में वे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में ही 9 मार्च से ली जा रही है, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षा उनके दाखिले वाले स्कूल में ही 12 मार्च सेली जानी है।
उन्होंने यह भी बताया कि समूह स्कूल मुखियों को प्रश्न पत्र जिला क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध करवाए जाएंगे और परीक्षा से संबंधित सामग्री जैसे कि हस्ताक्षर चार्ट आदि ऑनलाइन ही संबंधित स्कूलों की लॉगइन आई.डी. पर डाल दी जाएगी।
जिला आई.डी. रिसोर्स पर्सन निशांत अग्रवाल ने विभाग के इस फैसले संबंधी बताते हुए कहा कि माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड की ओर से दिव्यांग परीक्षार्थियों के हक में लिया गया फैसला प्रशंसनीय है। इस संबंधी जिला शिक्षा अधिकारी (सै) व एलीमैंटरी कुलवंत सिंह की ओर से मुख्य कार्यालय से दिव्यांग परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र संबंधी आगामी जानकारी भी मांगी गई थी, जिस पर बोर्ड कार्यालय की ओर से पंजाब भर के सभी परीक्षा केन्द्रों में दिव्यांग बच्चों संबंधी सैल्फ सैंटर बनाने के आदेश जारी किए।