अब पटाखे चलाने का भी होगा समय, प्रशासन ने जारी किए आदेश

Edited By Sunita sarangal,Updated: 24 Sep, 2022 02:52 PM

time fixed for bursting crackers on occasion of festivals

धारा 144 के तहत जिले की सीमा के भीतर दशहरा मैदान/निर्दिष्ट स्थान पर शाम 6 से 7 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं।

नवांशहर(त्रिपाठी): डायरैक्टर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पंजाब द्वारा ‘विस्फोटक नियम-2008’ के तहत जारी निर्देशों के अधीन में जिलाधिकारी नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जिले में दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, नव वर्ष एवं गुरपुरब में पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई है। धारा 144 के तहत जिले की सीमा के भीतर दशहरा मैदान/निर्दिष्ट स्थान पर शाम 6 से 7 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। 

दिवाली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखों की अनुमति होगी। क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर रात 11.55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। गुरुपर्व के मौके पर सुबह 4 से 5 बजे तक और शाम को 9 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखों की अनुमति होगी। जिले में निर्धारित समय से पहले और बाद में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा दशहरा समिति संबंधित एस.डी.एम. से पूर्वानुमति लेने के बाद ही दशहरा मेला आयोजित करेगी। दशहरा मैदान/स्थल पर लोगों के जमावड़े को उस स्थान से 30 मीटर के दायरे से दूर रखा जाना चाहिए जहां पटाखे चलाए जाते हैं। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों और धार्मिक स्थलों जैसे शांत स्थानों के 100 मीटर के दायरे में पटाखों की अनुमति नहीं होगी।

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