Edited By Sonia Goswami,Updated: 25 Apr, 2018 02:14 PM
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की ओर से सदन में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को नि:शुल्क 15 लाख स्मार्ट फोन दिए जाने को लेकर एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने द्वारा दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।
चंडीगढ़(बृजेंद्र) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की ओर से सदन में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को नि:शुल्क 15 लाख स्मार्ट फोन दिए जाने को लेकर एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने द्वारा दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। दायर याचिका में बताया गया था कि एक ओर सरकार वित्तीय संकट से गुजर रही है, वहीं दूसरी ओर 15 लाख स्मार्ट फोन मुफ्त में बांटे जाने की घोषणा कर रही है। अगर एक स्मार्ट फोन 1 हजार रुपए का भी सरकार को पड़ता है तो इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे।
याचिका में कहा गया था कि इससे राज्य के खजाने पर बेवजह ही बोझ डाला जा रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए.के. मित्तल एवं जस्टिस अनुपिन्दर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने बिना कोई नोटिस जारी किए सुनवाई स्थगित कर दी था। हाईकोर्ट ने कहा था जब ऐसा किया जाएगा तभी हाईकोर्ट इसमें दखल दे सकता है।