Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Jul, 2024 09:13 PM
स्थानीय शहर नजदीकी गांव चन्नों दी दिड़बा के नजदीक गांव संतपुरा (घनौड़ खुर्द) में विवाहित एक लड़की द्वारा अपने पति और ससुराल वालों से परेशान होकर आग लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है।
भवानीगढ़ (कांसल): स्थानीय शहर नजदीकी गांव चन्नों दी दिड़बा के नजदीक गांव संतपुरा (घनौड़ खुर्द) में विवाहित एक लड़की द्वारा अपने पति और ससुराल वालों से परेशान होकर आग लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतिका के पिता के बयान के आधार पर मृतिका के पति, सास, सोहरा, ताया सोहरा और ताई सास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतका के पिता गुरचरण सिंह पुत्र इंदर सिंह निवासी गांव छन्नों ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी संदीप कौर की शादी आज से करीब 13 साल पहले गुरप्रीत सिंह पुत्र जगदेव सिंह निवासी संतपुरा (घनौड़ खुर्द) थाना दिड़बा के साथ अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके पूरे रीति-रिवाज के साथ की थी। उसके गर्भ से एक लड़की और एक लड़के का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को उसके पति गुरप्रीत सिंह और ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा परेशान किया जाता था। इसी सिलसिले में उनकी बेटी ने उन्हें फोन किया और सारी बातचीत बताई।
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उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने मौत से दो दिन पहले भी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर फोन कर अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर उसे परेशान करने और कथित तौर पर उसकी हत्या करने की शिकायत की थी। इसी सिलसिले में पुलिस द्वारा आज दोनों पक्षों को थाने बुलाया जाना था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने कल शाम अपनी मां को फोन कर सारी जानकारी दी और उसे बचाने को कहा था। कल रात करीब 8 बजे ग्राम संतपारा घनौड खुर्द की सरपंच ने उन्हें फोन कर बताया कि आपकी बेटी ने खुद को आग लगा ली है और उसे सरकारी अस्पताल से प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद सरकारी राजिंदरा अस्पताल पटियाला में रेफर कर दिया गया। जहां डॉक्टरों ने मेरी बेटी को मृत घोषित कर दिया।
मृतका के पिता ने दोष लगाया कि उसकी लड़की ने अपने पति और ससुराल परिवार की अन्य सदस्यों से तंग परेशान होकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने मृतका के पिता के बयानों के आधार पर मृतका के पति गुरप्रीत सिंह, सोहरे जगदेव सिंह, सास जसवीर कौर, ताये सोहरे कुलविंदर सिंह और ताई सास सभी गांव संतपुरा (घनोड़ खुर्द) निवासियों के खिलाफ नए कानून बीएनएस की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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