Edited By Urmila,Updated: 14 Oct, 2023 11:47 AM
गिरफ्तारी से बचने के लिए माननीय एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी देकर मांग की थी कि उन्हें चलते केस तक जमानत दी जाए।
फरीदकोट : कोटकपूरा गोलीकांड में मुलजिम के तौर पर नामजद होने के उपरांत पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी, मुअत्तल आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल व पूर्व एस.एस.पी. सुखमिंदर सिंह मान ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने उपरांत इन्हें जमानत दे दी है।
कोटकपूरा गोलीकांड की पड़ताल कर रहे एल.के. यादव वाली विशेष टीम की ओर से कोटकपूरा गोलीकांड में चौथा सप्लीमैंट चालान अदालत में पेश किया गया था जिस में धारा 118 व 119 की वृद्धि की गई थी, जिस पर इन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए माननीय एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी देकर मांग की थी कि उन्हें चलते केस तक जमानत दी जाए।
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