Edited By Sunita sarangal,Updated: 24 Mar, 2021 10:23 AM
कैदी से 5 हजार रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी बुडै़ल जेल वार्डन सरवन कुमार को सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने 4 साल कैद............
चंडीगढ़(संदीप): कैदी से 5 हजार रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी बुडै़ल जेल वार्डन सरवन कुमार को सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने 4 साल कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी वार्डन ने कैदी संदीप की ड्यूटी बदलने की एवज में उससे 5 हजार की रिश्वत मांगी थी। संदीप के साथ जेल में रह रहे प्रेम सिंह के भाई प्रताप सिंह ने सी.बी.आई. को शिकायत दी थी।
यह है मामला
किडनैपिंग केस में वर्ष 2008 में संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। संदीप की ड्यूटी बदलने के बदले जेल वार्डन सरवन ने उससे 5 हजार रुपए की मांग की। संदीप के साथ जेल में रह रहे प्रेम सिंह के भाई प्रताप सिंह को अपने भाई के जरिए इस विषय में जानकारी मिली तो उसने इसकी शिकायत सी.बी.आई. को दी। सी.बी.आई. ने सरवन को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया।
जेल में संदीप ने वार्डन सरवन को रिश्वत के पैसे लेने के लिए प्रताप का मोबाइल नंबर दे दिया। सरवन ने प्रताप को कॉल की और एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही सरवन वहां पहुंचा और उसने रिश्वत की रकम ली तो वहां पहले से ही ट्रैप लगाकर बैठी सी.बी.आई. ने उसे गिरफ्तार कर लिया।