Edited By Urmila,Updated: 26 Oct, 2023 04:01 PM
वरिष्ठ पुलिस कप्तान कपूरथला और सभी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
कपूरथला/फगवाड़ा : जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन करनैल सिंह ने भगवान महर्षि वाल्मिकी जी के प्रकाश उत्सव के धार्मिक महत्व को देखते हुए आपराधिक संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला की सब डिवीजनों कपूरथला/ सुल्तानपुर लोधी/ भुलत्थ की हद के अंदर 26 अक्तूबर 2023 को और सब डिवीजन फगवाड़ा में 27 अक्तूबर 2023 को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव संबंधी शोभायात्रा दौरान उक्त तिथियों को शोभायात्रा के रूट व शराब के ठेके व मांस-मछली की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में यह भी कहा कि वरिष्ठ पुलिस कप्तान कपूरथला और सभी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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