Edited By Vatika,Updated: 16 Nov, 2024 02:48 PM
पंजाब के पेंशनधारकों के लिए अहम खबर है
चंडीगढ़: पंजाब के पेंशनधारकों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार ने अब राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन धारकों की अलग-अलग शिकायतों से निपटने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसके चलते सरकार अब राज्य में पेंशनर अदालतें लगाने जा रही है। इसमें पेंशनरों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह अदालत कहां लगेगी, किन शिकायतों का निपटारा होगा, इसको लेकर गांवों में अनाउंसमेंट करके पेंशनरों को सूचित किया जाएगा। पहले चरण में सरकार ने 6 जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना और पटियाला को चुना है।
वित्त विभाग ने संबंधित जिलों के डी. सी. पेंशनर्स एसोसिएशन को लिखित में पत्र जारी कर दिया है। पेंशन अदालत 21 नवंबर को लगेगी। राज्य में पेंशन अदलात लगाने के लिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट द्वारा आदेश दिए गए है। पेंशन अदालत का आयोजन पेंशनधारकों की शिकायतों के हल के लिए होगा।
स्टेट खजाना पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन करेगी सहयोग
वित्त विभाग ने पेंशन अदालतों के संबंध में पंजाब स्टेट खजाना पेंशनर वेलफेयर एसो. लुधियाना और पंजाब स्टेट खजाना पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन अमृतसर को सहयोग करने के लिए कहा है। इन एसोसिएशनों को लिखा गया है कि वह पेंशनधारकों की शिकायतों के संबंध में पेंशनर्स को सूचित करें ताकि शिकायतों का निपटारा हो सके। वहीं, पेंशन आदलतों से संबंधित 6 जिलों के डी. सी भी पैंशनधारकों को सचेत करेंगे। यदि किसी पेंशनधारक को कोई समस्या है तो वह सीधे डी.सी. से संपर्क कर सकता है। इसमें ग्राम पंचायत का भी सहयोग लिया जा सकता है।