Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jul, 2017 12:19 PM
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस धु्रमन निम्बले व लुधियाना पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक सचदेवा द्वारा गत 18 जुलाई को लिया
लुधियाना (खुराना): डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस धु्रमन निम्बले व लुधियाना पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक सचदेवा द्वारा गत 18 जुलाई को लिया गया वह फैसला 28 जुलाई सुबह शहरभर के पैट्रोल पम्पों पर लागू कर दिया जाएगा, जिसमें पैट्रोल पम्प एसोसिएशन ने करीब 10 दिन पहले खुद ही पहल करते हुए धु्रमन निम्बले से बातचीत की थी कि वे किसी भी ऐसे वाहन चालक के वाहन में पैट्रोल पदार्थ नहीं भरेंगे, जिन्होंने तेल डलवाने के दौरान मुंह को रूमाल या अन्य किसी कपड़े से कवर किया होगा।
मसलन 28 जुलाई से किसी भी चेहरा कवर किए हुए वाहन चालक को पैट्रोल नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इस योजना के तहत बुधवार देर शाम को डी.सी.पी. निम्बले ने एक लिखित आदेश जारी कर दिए हैं लेकिन यहां सवाल पैदा होता है कि आखिर उक्त आदेशों को लागू करने में पुलिस व पैट्रोलियम डीलरों को जमीन पर उतारने के लिए इतना लंबा समय क्यों लग गया, जिस पर तर्क देते हुए जहां पैट्रोलियम संस्था के चेयरमैन सचदेवा कह रहे हैं कि 18 जुलाई को डी.सी.पी. से हुई बातचीत के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त फैसले संबंधी उन्हें अभी कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुए थे। वहीं धु्रमन निम्बले के मुताबिक उनके द्वारा बातचीत के तुरंत बाद इस संबंध में आदेश तो जारी कर दिए थे लेकिन धारा-144 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु लिखित में लागू नहीं किया गया था।
पंजाब केसरी द्वारा फैसले संबंधी याद करवाए जाने पर टूटी नींद
पुलिस प्रशासन व पैट्रो एसोसिएशन द्वारा इस संबंध में लंबा समय पहले लिए गए उक्त अहम फैसले संबंधी वीरवार शाम को पंजाब केसरी के प्रतिनिधि द्वारा दोनों पार्टियों को रिमाइंडर दिया गया तो उसके तुरंत बाद मात्र आधे घंटे में ही डी.सी.पी. व पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा लिए गए सांझा फैसले में उक्त फैसले को लिखित रूप में लागू कर दिया गया।