Edited By Neetu Bala,Updated: 12 Jan, 2024 06:46 PM
इस दौरान राजा वाड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा व पूर्व विधायक कुलजीत सिंह नागरा मौजूद रहे।
पटियालाः पटियाला की नाभा जेल में आज सुखपाल सिंह खैरा से मिलने पंजाब कांग्रेस इंचार्ज देवेन्द्र यादव समेत कांग्रेस की लीडरशिप पहुंची। इस दौरान राजा वाड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा व पूर्व विधायक कुलजीत सिंह नागरा मौजूद रहे। यहां बता दें कि सुखपाल सिंह खैरा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। खैरा के खिलाफ कपूरथला के सुभानपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। गवाह की पत्नी ने डराने-धमकाने का आरोप लगाए थे।
नेताओं ने खैरा से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है और उन्हें जेल में डाल दिया गया है, जबकि पिछले मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। यादव ने कहा कि दुख की घड़ी में हम खैरा के साथ हैं और खैरा को न्याय दिलाकर रहेंगे। इस मौके पर यादव ने कहा कि खैहरा पर दर्ज केस राजनीति से प्रेरित है।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा चंडीगढ़ में दिए गए बयान कि सुखपाल सिंह खैरा को कहां न्याय मिला? व पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने कांग्रेस की न्याय यात्रा के बारे में जो तंज कसा, के बाद कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रधान अमरिंद्र सिंह राजा वड़िंग, विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा व पूर्व विधायक कुलजीत सिंह नागरा जेल में खैहरा से मिलने केलिए पहुंचे थे।
इस मौके पर पूर्व विधायक कुलजीत नागरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की जो हालत हुई, वह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। नागरा ने कहा कि अगर कांग्रेस ही चुनाव लड़ती है तो वह सभी पार्टियों से ऊपर है।
बता दें कि कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। ड्रग मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कपूरथला में उनके खिलाफ एक और एफ.आई.आर. दायर की गई थी। एफ.आई.आर. में आरोप है कि सुखपाल सिंह खैरा ने अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में एक गवाह को धमकी दी और सबूत नष्ट करने की कोशिश की। उधर, खैरा ने यह एफ.आई.आर. को बदले की भावना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में उन्हें नियमित जमानत मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि पुलिस ने खैरा को दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल, जिस मामले में खैरा को जमानत मिली है, वह मामला 2015 में फाजिल्का जिले में दर्ज हुआ था। सुखपाल खैरा के खिलाफ रिहाई से पहले कपूरथला के सुभानपुर थाने में 195 ए और 506 आई.पी.सी. के तहत पंजीकृत किया गया है गिरफ्तारी के वक्त मीडिया से बात करते हुए सुखपाल खैरा ने कहा था कि ये पूरी तरह से बदले की कार्रवाई है।
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