Edited By Sunita sarangal,Updated: 17 Mar, 2020 08:53 AM
डिप्टी कमिश्नर वरिन्द्र कुमार शर्मा ने द एपीडैमिक डिसीज एक्ट-1897 के अन्तर्गत पंजाब सरकार द्वारा जारी नोटीफिकेशन के माध्यम से मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए कोरोना वायरस के प्रभाव
जालंधर(चोपड़ा): डिप्टी कमिश्नर वरिन्द्र कुमार शर्मा ने द एपीडैमिक डिसीज एक्ट-1897 के अन्तर्गत पंजाब सरकार द्वारा जारी नोटीफिकेशन के माध्यम से मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए कोरोना वायरस के प्रभाव को आम जनता में फैलने से रोकने के लिए जिला जालंधर की हद के अंदर आते हर तरह के कोचिंग सैंटर 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इन कोचिंग सैंटरों में आईलैट्स, ट्यूशन सैंटर, डांस क्लासिज आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर विद्यार्थियों/लोगों को एक ही जगह पर कोचिंग/ट्रेनिंग दी जाती है जिसके कारण इन्हें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।