Edited By Updated: 22 Mar, 2017 07:39 AM
पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2016 में मैरिज पैलेसों को रैगुलर करवाने के लिए जारी की गई पालिसी के बावजूद भी जो मैरिज पैलेस रैगुलर नहीं हुए, उनमें से आज नगर निगम ने शहर के 5 मैरिज पैलेसों को सील कर दिया है।
पटियाला (बलजिन्द्र, जोसन) : पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2016 में मैरिज पैलेसों को रैगुलर करवाने के लिए जारी की गई पालिसी के बावजूद भी जो मैरिज पैलेस रैगुलर नहीं हुए, उनमें से आज नगर निगम ने शहर के 5 मैरिज पैलेसों को सील कर दिया है। ए.टी.पी. नरेश कुमार और मनोज कुमार के नेतृत्व में इंस्पैक्टर तरुण, इंस्पैक्टर रमन तग्गड़, इंस्पैक्टर सुखमन, इंस्पैक्टर मनप्रीत, इंस्पैक्टर नवनीत सिंगला, इंस्पैक्टर दीपक की टीम ने पुलिस फोर्स समेत शहर के जिन 5 नामी पैलेसों को सील किया है, उनमें शिव पैलेस सफाबादी गेट, अरोड़ा पैलेस देसी मेहमानदारी, लक्ष्मी पैलेस भूपिन्द्रा रोड, खूबसूरत पैलेस भूपिन्द्रा रोड, राजकमल पैलेस भूपिन्द्रा रोड शामिल हैं जबकि यश पैलेस, कोहिनूर पैलेस और अमर आश्रम की तरफ से कुछ डाक्यूमैंट जमा करवा दिए गए हैं, जिनको लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
यह है पॉलिसी
असिस्टैंट टाऊन प्लानर नरेश कुमार ने बताया कि पंजाब सरकार ने साल 2012 में मैरिज पैलेसों को रैगुलर करने के लिए एक पालिसी तैयार की थी। साल 2016 में फिर से सरकार ने सभी को एक मौका दिया परंतु जिन्होंने उस पालिसी के अंतर्गत भी अपने मैरिज पैलेस रैगुलर नहीं करवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ए.टी.पी. नरेश कुमार ने बताया कि पालिसी के अंतर्गत समूचे मैरिज पैलेसों को पहले नोटिस जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद कई मैरिज पैलेसों ने अपने डाक्यूमैंट नगर निगम के पास जमा करवा दिए। आज सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई है, जिन्होंने कोई डाक्यूमैंट जमा ही नहीं करवाया।
हाईकोर्ट में भी निगम ने करना है जवाब दायर
इस संबंधी माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी नगर निगम ने जवाब दायर करना है कि जो मैरिज पैलेस पालिसी के अंतर्गत रैगुलर नहीं हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इस मामले की सुनवाई 28 मार्च को है, लिहाजा उससे पहले नगर निगम समूचे पैलेसों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा है। निगम ने पहले नोटिस जारी करके संबंधित मैरिज पैलेसों से डाक्यूमैंट मांगे थे। जिन मैरिज पैलेसों ने डाक्यूमैंट्स जमा करवाए, उनको छोड़ दिया गया है और जिन मैरिज पैलेसों ने इस संबंधी अपने डाक्यूमैंट जमा नहीं करवाए, उनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई।
किसी को नियमों के उलट नहीं जाने दिया जाएगा
निगम कमिश्नर गुरपाल चहल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की तरफ से सभी काम नियम और कानून अनुसार किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह टैक्स डिफाल्टर हो या फिर नियमों के उलट कोई भी काम करता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जनता को सहूलियतों के पक्ष से किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर चहल ने कहा कि जहां समूचे शहर का सर्वपक्षीय विकास करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वहीं लोगों को अधिक से अधिक सहूलियतें दिए जाने को लेकर नगर निगम वचनबद्ध है।