Edited By Kalash,Updated: 20 Apr, 2024 12:06 PM
लोकसभा चुनाव के दौरान बिना मंजूरी के हो रहे प्रचार को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है
लुधियाना (हितेश): लोकसभा चुनाव के दौरान बिना मंजूरी के हो रहे प्रचार को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसके तहत सरकारी प्रॉपर्टी पर भाजपा के पोस्टर लगाने को लेकर चुनाव अधिकारी द्वारा 2 केस दर्ज करवाए गए हैं। यह कार्रवाई नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर परमदीप सिंह की शिकायत पर थाना दुगरी की पुलिस द्वारा की गई है। इसके मुताबिक दुगरी फेज वन में गलाड़ा की दीवार व दुगरी पुल पर भाजपा के पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि इन पोस्टरों पर उन्हें छापने या जारी करने वाले का नाम न लिखा होने की वजह से फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें डीफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के नियमों के उल्लंघन के साथ पोस्टर लगाने के लिए अवैध रूप से भुगतान करने का आरोप भी लगाया गया है।
यह है गाइडलाइन
लोकसभा चुनाव के लिए शेड्यूल की घोषणा करने के साथ ही चुनाव आयोग द्वारा कोड ऑफ कन्डक्ट लागू कर दिया गया था। इसमें सबसे पहले सियासी पार्टियों के अवैध रूप से लगे हुए होर्डिंग्स, बैनर, झंडे, पोस्टर, वाल पेंटिंग हटाने के निर्देश दिए गए थे जिसके लिए तीन चरणों में 72 घंटे की डेडलाइन फिक्स की गई थी। इस दौरान नगर निगम द्वारा हल्का वाइस बनाई गई टीमों द्वारा सरकारी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से लगे सियासी पार्टियों के होर्डिंग्स हटाने के लिए दिन रात ड्राइव चलाई गई।
इस संबंध में चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजने के बाद लगे होने वाले अवैध होर्डिंग्स के लिए सियासी पार्टियों या नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी ड.सी. साक्षी साहनी द्वारा दी गई थी। यह डेडलाइन खत्म होने के बाद हल्का आत्म नगर के रिटर्निग ऑफिसर द्वारा भाजपा के पोस्टर लगाने को लेकर चुनाव अधिकारी द्वारा केस दर्ज करवाने की शुरुआत की गई है।
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