Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Nov, 2017 01:49 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने थाना धर्मकोट पुलिस की ओर से 3 साल पहले नशीले पाऊडर की तस्करी में नामजद एक दोषी को 2 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने दोषी को जुर्माना न अदा करने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त...
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने थाना धर्मकोट पुलिस की ओर से 3 साल पहले नशीले पाऊडर की तस्करी में नामजद एक दोषी को 2 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने दोषी को जुर्माना न अदा करने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना धर्मकोट पुलिस ने 20 जून, 2014 को गश्त दौरान गांव जलालाबाद कोकरी में गांव जलालाबाद पूर्बी निवासी चमकौर सिंह को शक के आधार पर रोककर उसकी तलाशी लेने पर उससे 110 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।