Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Nov, 2017 08:20 AM
अतिरिक्त सैशन जज करुनेश कुमार की अदालत द्वारा गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी गांव पचरंगा को नशीले पाऊडर के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज करुनेश कुमार की अदालत द्वारा गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी गांव पचरंगा को नशीले पाऊडर के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
इस मामले में 18.5.2014 को थाना शाहकोट पुलिस द्वारा गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को 150 ग्राम नशीले पाऊडर सहित गिरफ्तार किया गया था।