कपूरथला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित

Edited By Kalash,Updated: 11 Nov, 2023 02:14 PM

kapurthala district magistrate fixed the time for bursting firecrackers

जिला मजिस्ट्रेट ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त हुए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला कपूरथला की सीमा में दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के पर्व पर पटाखे/आतिशबाजी चलाने का समय निर्धारित किया है

कपूरथला : जिला मजिस्ट्रेट ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त हुए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला कपूरथला की सीमा में दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के पर्व पर पटाखे/आतिशबाजी चलाने का समय निर्धारित किया है। इस निर्धारित समय के पश्चात या पहले पटाखे/आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। 

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों के अनुसार दीपावली पर्व शाम 8 से रात 10 बजे, प्रकाशोत्सव (श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिन) मौके प्रात: 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात्रि 9 से रात 10 बजे तक, क्रिसमस व नववर्ष मौके रात्रि 11.55 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक समय निर्धारित किया है।

इसके अलावा साइलेंट जोन जैसे कि अस्पताल, शिक्षा संस्थाओं, अदालतों और धार्मिक स्थानों आदि के 100 मीटर के घेरे के अंदर पटाखे चलाने की इजाजत नहीं होगी। यह आदेश 7 नवम्बर से 1 जनवरी तक लागू रहेंगे।

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