Jalandhar के Petrol Pump और बैकों को लेकर नए Order जारी, पढ़ें..

Edited By Vatika,Updated: 20 Apr, 2024 01:51 PM

punjab important news for people there may be trouble on april 22

जिला जालंधर के पैट्रोल पंपों और बैंकों को लेकर नए आदेश जारी हुए है।

जालंधर: जिला जालंधर के पैट्रोल पंपों और बैंकों को लेकर नए आदेश जारी हुए है। दरअसल,  अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा में पैट्रोल पंपों और बैंकों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन कैमरों में कम से कम 7 दिन की रिकार्डिंग होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यह आदेश 18 जून 2024 तक लागू रहेंगे।

21 तारीख को जालंधर में बंद रहेंगी ये दुकानें
वहीं शहर में  जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर हिमांशु अग्रवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 21.04.2024 को भगवान महावीर जयंती के दिन जालंधर में सभी मांस और अंडे की दुकानों/रेहडियों की ब्रिकी पर रोक लगाई है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!