डेरा सच्चा सौदा प्रमुख केस के संबंध में जिले में धारा 144 लागू

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Aug, 2017 05:13 PM

dera sacha sauda

उपायुक्त गुरनीत तेज ने धारा 144 के अंतर्गत जिला रूपनगर में सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने, रैलियां निकालने,

रूपनगर (विजय): उपायुक्त गुरनीत तेज ने धारा 144 के अंतर्गत जिला रूपनगर में सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने, रैलियां निकालने, धरना लगाने तथा मुजाहिरे करने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश अर्ध सैनिक बल, मिलिट्री बल तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों, धार्मिक रस्मों, शादियों या निजी समागमों तथा मृतकों के संस्कार करने संबंधी होने वाले इकट्ठ पर लागू नहीं होंगे। 

ये आदेश उन जलूसों व बैठकों व धरनों पर भी लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में प्रबंधकों की तरफ से लिखित आग्रह करके संबंधित उप मंडल मैजिस्ट्रेट या योग्य पुलिस अधिकारी से स्वीकृति ली हो। ये आदेश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के केस का माननीय अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाना है तथा अमन-कानून की स्थिति को कायम रखने के लिए यह जरूरी समझा जाता है कि विभिन्न जत्थेबंदियों व राजनीतिक पाॢटयों द्वारा रोष धरने, रैलियां व मुजाहिरे करने से मानव संपत्ति तथा लोक शांति के भंग होने का भय है, इसलिए 25 अगस्त को जिले में अमन-कानून की स्थिति को कायम रखने के लिए जिला रूपनगर में विभिन्न संगठनों व राजनीतिक पाॢटयों व यूनियनों द्वारा धरने, रैलियां व मुजाहिरे करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए। ये आदेश 30 सितम्बर तक लागू रहेंगे। 

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