Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Aug, 2017 10:04 AM
वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो नई दिल्ली की टीम ने जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव हरीके कलां के कांग्रेस सरपंच को राष्ट्रीय पक्षी मोर को घर में पिंजरे में कैद कर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
श्री मुक्तसर साहिबः वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो नई दिल्ली की टीम ने जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव हरीके कलां के कांग्रेस सरपंच को राष्ट्रीय पक्षी मोर को घर में पिंजरे में कैद कर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सरपंच के घर में एक नर व एक मादा मोर बरामद हुए हैं। राष्ट्रीय पक्षी को कैद कर रखने के आरोप में सरपंच पर केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो दिल्ली के कांस्टेबल बुद्धी सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मुक्तसर में राष्ट्रीय पक्षी को घर में पिंजरे में कैद कर रखा हुआ है। दिल्ली से आई सदस्यीय टीम ने स्थानीय टीम के सहयोग से गांव हरीके कलां में आरोपी सरपंच के घर में सुबह आठ बजे छापामारी कर उसे हिरासत में ले लिया।
राष्ट्रीय पक्षी को कैद कर रखने के आरोपी कांग्रेस सरपंच जसविंदर सिंह को वन रेंज अधिकारी बलविंदर सिंह बुंगी ने वी.आई.पी. सुविधा भी उपलब्ध करवाई। उसे आरोपी की तरह बिठाने की बजाय अपनी रिहायश पर कमरे में बिठाकर खाना खिलाया और खुद भी उसके साथ बैठकर खाना खाया। यही नहीं आरोपी के साथ आए उनके कुछ साथी भी उसी कमरे में बैठे रहे। इस बारे में वन रेज अफसर ने कहा कि उनके पास बिठाने के लिए और जगह ही नहीं है, इसलिए इस स्थान पर बिठाया गया।
घटना की सूचना मिलने पर जब मीडिया के लोग पहुंचे तो आरोपी जसविंदर सिंह वन रेंज अधिकारी की रिहायश पर उनके साथ बैठकर खाना खा रहा था। इस बारे में पूछने पर सरपंच के समर्थक मीडिया कमियों से ही उलझ पड़े। कुछ समर्थक हाथापाई तक उतर आए।
'भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972Ó के तहत मोर को कैद रखने के अपराध में सात साल की जेल व 25 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है।