चिटफंड कम्पनियों द्वारा घोटालों को लेकर आर.टी.आई. दायर

Edited By Updated: 25 Feb, 2017 09:56 AM

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चिटफंड कम्पनियों द्वारा देश में मासूम लोगों से किए जा रहे घोटालों को लेकर आर.टी.आई. एक्टिविस्ट डालचंद पंवार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत आर.टी.आई. दायर कर दी है।

जालंधर  (धवन) : चिटफंड कम्पनियों द्वारा देश में मासूम लोगों से किए जा रहे घोटालों को लेकर आर.टी.आई. एक्टिविस्ट डालचंद पंवार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत आर.टी.आई. दायर कर दी है। पंवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने पंजाब की पल्र्ज कम्पनी के पास करोड़ों रुपए जमा करवाने वाले निवेशकों का मामला उठाया है। 

पवार ने कहा कि निवेशकों को अपना पैसा वापस लेने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उल्लेखनीय है कि पल्र्ज कम्पनी के पास देश के 25 लाख लोगों ने अपना पैसा जमा करवाया था। कम्पनी के खिलाफ मालवा क्षेत्र में केस भी दर्ज हो चुका है। 2 फरवरी 2016 को माननीय सुप्रीमकोर्ट ने लोढा कमेटी बनाकर 6 महीने अर्थात 2 अगस्त 2016 तक पल्र्ज कम्पनी की प्रापर्टी बेच कर निवेशकों को पैसों का भुगतान करने का निर्णय सुनाया था। इसके बावजूद निवेशकों को निराशा के सिवाय कुछ नहीं मिला। 

उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई संज्ञान लिया है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में संबंधित एजैंसियों को कार्रवाई करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं तो उसके बारे में जनता को सार्वजनिक रूप से जानकारी दी जाए अगर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई संज्ञान नहीं भी लिया है तो भी उसकी जानकारी दी जानी चाहिए।

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