Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Feb, 2018 12:44 PM
फगवाड़ा नगर निगम के कमिश्रर की शिकायत पर पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट (पापरा एक्ट) के तहत हुई पुलिस जांच में धोखाधड़ी करने के आरोप में कालोनाइजर हरनेक सिंह उर्फ मिंटू पुत्र भाग सिंह वासी आदर्श नगर को आज पुलिस ने अदालत के आदेश पर...
फगवाड़ा(जलोटा): फगवाड़ा नगर निगम के कमिश्रर की शिकायत पर पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट (पापरा एक्ट) के तहत हुई पुलिस जांच में धोखाधड़ी करने के आरोप में कालोनाइजर हरनेक सिंह उर्फ मिंटू पुत्र भाग सिंह वासी आदर्श नगर को आज पुलिस ने अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत से पुलिस रिमांड प्राप्त कर उससे शाम 3 से रात 9 बजे तक पुलिस थाना सतनामपुरा में पूछताछ की।
पुलिस थाना सतनामपुरा के एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर नरिन्द्र सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया की आरोपी हरनेक सिंह उर्फ मिंटू को पुन: अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में दिया गया है। बता दें कि आरोपी हरनेक सिंह पर आरोप है कि उसने व एक आरोपी कालोनाइजर गुरदियाल सिंह पुत्र कूरा मल्ला वासी हदियाबाद ने फगवाड़ा नगर निगम के क्षेत्रफल में आते इलाके में पार्क एवेन्यू कालोनी का निर्माण कथित तौर पर बिना कालोनी की रैगुलराइजेशन करवाए किया है। आरोपी गुरदियाल सिंह की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त हरनेक सिंह ने 13 दिसम्बर 2013 को निगम को जो दस्तावेज, बयाना या मुख्त्यारनामा 50 रुपए का अष्टाम दिया था, उक्त बयाना शाम सुंदर पुत्र ओम प्रकाश निवासी मॉडल तहसील फगवाड़ा जिला कपूरथला के हक में लिखा बताया गया था।
पुलिस जांच में श्याम सुंदर को उक्त मामले संबंधी जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने कोई बयाना या प्लाट खरीदने संबंधी बात नहीं कबूली। यहां तक कि उसने हरनेक सिंह की ओर से कोई बयाना उसे न किए जाने की बात बताई, जो हस्ताक्षर बतौर खरीदार श्याम सुंदर के रूप में किए गए थे, वह श्याम सुंदर के मुताबिक फर्जी हैं। यह इकरारनामा जाली है और उसके साइन भी जाली हैं। उक्त तथ्यों को आधार बना हुई जांच उपरांत आरोपी हरनेक सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।