Pathankot में अवैध कॉलोनियों पर सख्त Action, चला पीला पंजा

Edited By Kamini,Updated: 29 Sep, 2026 05:41 PM

strict action against illegal colonies in pathankot

उन्होंने यह भी साफ किया कि डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक, बिना इजाजत वाली कॉलोनी/कंस्ट्रक्शन तोड़ने वाले के खिलाफ 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है।

पठानकोट (हरजिंदर सिंह गोराया): पंजाब सरकार की गाइडलाइंस के तहत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ज), पठानकोट के आदेशों का पालन करते हुए, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (र), पठानकोट के नेतृत्व में ऑफिस की रेगुलेटरी टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट (कम-संबंधित तहसीलदार), पुलिस टीम की मौजूदगी में, 24/09/2026 और 25/09/2026 को जिले के कंडी बेल्ट (गांव बुंगल, बधानी, चमरोड़) में बिना इजाजत बनी कॉलोनियों को गिराने और पठानकोट अमृतसर हाईवे (गांव जसवाल लहरी और परमानंद) से सटे इलाके में बिना इजाजत बने कंस्ट्रक्शन को गिराने/सील करने की कार्रवाई की है।

एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ज), पठानकोट ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से समय-समय पर जारी निर्देशों के मुताबिक, भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए, ऊपर बताई गई बिना इजाजत वाली कॉलोनियों/कंस्ट्रक्शन को PAPRA एक्ट 1995/PRTPD एक्ट 1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और गिराने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इनके मालिक सरकार के निर्देशों को नजरअंदाज करके सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी साफ किया कि डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक, बिना इजाजत वाली कॉलोनी/कंस्ट्रक्शन तोड़ने वाले के खिलाफ 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है।

डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी), पठानकोट ने आम लोगों से अपील की है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन/म्युनिसिपल काउंसिल/रेड लाइन/फिरनी के बाहर पड़ने वाले एरिया को उनके ऑफिस द्वारा PAPRA एक्ट 1995/PRTPD एक्ट 1995 के तहत रेगुलेट किया जाता है। इसलिए, जो गैर-कानूनी कॉलोनियां अप्रूव्ड नहीं हैं, उनमें प्लॉट खरीदने से पहले, कॉलोनी के बारे में सरकार द्वारा जारी अप्रूवल/लाइसेंस जरूर लें ताकि उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान न हो और प्रमोटर/इन्वेस्टर को हिदायत दी जाती है कि वे बिना इजाजत कंस्ट्रक्शन न करें कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले, इस बारे में डिपार्टमेंट से CLU/NOC/अप्रूवल जरूर लें ताकि जिले की प्लानिंग को तय मास्टर प्लान के अनुसार रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा, आप बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन के लिए पंजाब सरकार की कंपाउंडिंग पॉलिसी के तहत अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31/12/2026 है।

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