Edited By Sunita sarangal,Updated: 23 Oct, 2026 05:34 PM

उन्होंने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों तथा पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ये अस्थायी लाइसेंस लकी ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
गुरदासपुर(हरमन): दिवाली के त्योहार के अवसर पर जिला गुरदासपुर में पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने हेतु 3 नवंबर को सब-डिवीजनवार लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने दी।
उन्होंने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों तथा पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ये अस्थायी लाइसेंस लकी ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाएंगे। लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन 31 अक्टूबर 2026 तक जिला गुरदासपुर के सभी सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा करवा सकते हैं।
आवेदन के साथ जिला मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर के नाम पर 35,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करवाना अनिवार्य होगा, जो वापस कर दिया जाएगा। प्राप्त आवेदनों का लकी ड्रॉ 3 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे कमरा नंबर 416, जिला प्रशासनिक परिसर, गुरदासपुर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में निकाला जाएगा।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अस्थायी लाइसेंस से संबंधित नियमों और शर्तों की जानकारी मौके पर दी जाएगी।
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