शेख के चंगुल से बचकर लौटी वीना ने सुनाई रौंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां

Edited By Vatika,Updated: 27 Jul, 2019 10:17 AM

woman who returned from kuwait told her story

पिछले लम्बे समय से कुवैत में एक शेख के चंगुल में फंसी गुरदासपुर की महिला वीना रानी की शुक्रवार को सकुशल भारत वापसी हो गई है।

मोहाली/गुरदासपुर(कुलदीप,विनोद): पिछले लम्बे समय से कुवैत में एक शेख के चंगुल में फंसी गुरदासपुर की महिला वीना रानी की शुक्रवार को सकुशल भारत वापसी हो गई है। वीना के विदेशी धरती पर फंस जाने की खबर को 'पंजाब केसरी' ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। यह खबर 22 जून के 'पंजाब केसरी' के अंक में प्रकाशित की गई थी। 

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खबर के प्रकाशन के बाद जालंधर के भाजपा नेता अशोक सरीन ने 'पंजाब केसरी' में प्रकाशित खबर की कटिंग के साथ प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ-साथ विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर को भी पत्र लिख कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके साथ ही सरीन ने कुवैत स्थित भारतीय दूतावास को भी इस मामले में ट्विटर पर टैग कर सहायता मांगी थी। 'पंजाब केसरी' की खबर के बाद ही भाजपा नेता और विदेश मंत्रालय के अधिकारी सक्रिय हुए और वीना रानी को ढूंढने का काम शुरू हुआ। खबर के प्रकाशन के करीब 35 दिन बाद वीना रानी सुरक्षित भारत पहुंच गई है। उनकी वापसी से पहले कुवैत स्थित भारतीय एम्बैसी ने भी उनकी वापसी की सूचना ट्विटर पर शेयर की थी। इसी बीच शहीद भगत सिंह यूथ क्लब कुवैत ने भी पूरे मामले में कुवैत स्थित भारतीय दूतावास की भूमिका प्रशंसा करते हुए अधिकारियों का धन्यवाद किया है।

भूखा रखा जाता और पीटा जाता था
पीड़ित महिला ने बताया कि कुवैत में उसे खरीदने वाले शेख ने बंधुआ मजदूर बनाकर रख लिया और उससे काम करवाने लगा। जब वह थक भी जाती तो उससे मारपीट की जाती व उसे भूखा रखा जाता। यहां तक कि उसके इधर पंजाब स्थित घर में बच्चों से फोन पर बात तक नहीं करवाई जाती। अगर महीने में एक-दो बार फोन पर बात करवाई भी जाती तो कुछ सैकेंड के लिए ही और वहां भी एक व्यक्ति साथ में खड़ा रहता था, ताकि वह अपने घर में कोई भी जानकारी न दे सके। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी गुरदासपुर की सचिव मिस राणा कंवरदीप कौर ने बताया कि इस बात का पता चलने पर जिला गुरदासपुर के पुलिस स्टेशन धारीवाल में मुख्तयार सिंह नाम के ट्रैवल एजैंट के खिलाफ इमीग्रेशन एक्ट की धारा 24(1)(बी), मानव तस्करी एक्ट 2012 की धारा 13 तथा  आई.पी.सी. की धारा 370 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

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