पति की हत्या करने वाली महिला व उसके साथी को उम्र कैद

Edited By Des raj,Updated: 09 Sep, 2018 10:45 PM

woman and her companion to kill husband life imprisonment

आज गुरदासपुर की अदालत ने अवैध संबंधों के चलते साथी के साथ मिलकर पति का चुनरी के साथ गला घोंट कर हत्या करने वाली पत्नी व उसके साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई।

गुरदासपुर (विनोद): आज गुरदासपुर की अदालत ने अवैध संबंधों के चलते साथी के साथ मिलकर पति का चुनरी के साथ गला घोंट कर हत्या करने वाली पत्नी व उसके साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार गांव जफरवाल की एक महिला बॉबी ने अपने साथी जतिन्द्र मसीह के साथ मिलकर अपने पति लब्बा मसीह की हत्या कर दी थी क्योंकि जतिन्द्र मसीह व बॉबी के कथित तौर पर अवैध सम्बन्ध थे और बॉबी का पति इसमें अड़चन था, जिस कारण बॉबी ने अपने पति के गले में चुनरी डालकर गला घोंट दिया जबकि उसके साथ जतिन्द्र मसीह ने लोहे के हथियार से उसके सिर पर वार करके उसे मार दिया था। आज माननीय एडीशनल सैशन जज के.के. सिंगला की अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना भी किया।

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