Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Dec, 2017 11:14 AM
माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट पटीशन नंबर 23458 ऑफ 2017 के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट राजीव पराशर द्वारा फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए विवाह शादियों व नव वर्ष के मौके पर...
फरीदकोट/श्री मुक्तसर साहिब (हाली, दर्दी): माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट पटीशन नंबर 23458 ऑफ 2017 के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट राजीव पराशर द्वारा फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए विवाह शादियों व नव वर्ष के मौके पर पटाखे चलाने पर मनाही का हुक्म लागू किया गया है। यह हुक्म 31 जनवरी 2018 तक लागू रहेंगे।
हाईकोर्ट ने आदेशों में कहा है कि कानून लागू करवाने वाली संस्थाएं इन आदेशों की पालना को सुनिश्चित करें। यह अंतरिम आदेश केस की अगली सुनवाई 11 जनवरी तक लागू रहेगें। केस की सुनवाई के दौरान कहा कि वायू प्रदूषण के यह हालात हैं कि श्रीलंकाई खिलाड़ी दिल्ली के मैदान में उल्टियां कर रहे हैं और हम ऐसे में प्रदूषण की समस्या को लेकर आंखे बंद नहीं कर सकते। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दिवाली और गुरुपर्व पर केवल 3-3 घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी थी और पटाखों के लाईसेंस भी पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत ही जारी करने के आदेश दिए थे।