Edited By swetha,Updated: 11 Oct, 2018 08:12 AM
भवन निर्माण व शहरी विकास अथारिटी की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि अन-अधिकृत कालोनियों को रैगुलर करने संबंधी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए जाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
रूपनगर/चंडीगढ़(विजय): भवन निर्माण व शहरी विकास अथारिटी की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि अन-अधिकृत कालोनियों को रैगुलर करने संबंधी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए जाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
इस कड़ी के तहत प्लाट व मकानों संबंधी अधिकतर प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें आवेदन हेतु भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी अन-अधिकृत कालोनियों को सरकार की तरफ से मान्यता देने हेतु लागू नई नीति के तहत उन्हें रैगुलर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया हेतु उनके विभाग की तरफ से एच.डी.एफ.सी. बैंक को अनुबंधित किया गया है।
उक्त बैंक के जरिए आवेदनकत्र्ता को नि:शुल्क सहायता मुहैया करवाई जाएगी जबकि सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु प्रोमोटर से 1000 रुपए तथा प्लाट होल्डर से 300 रुपए की फीस वसूली जाएगी। इसके उपरांत सभी प्राप्त आवेदनों को संबंधित विशेष अथारिटी के पास अगली कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।