खाली प्लॉट मालिकों को जारी हुए आदेश, जानें कब तक रहेंगे लागू

Edited By Kalash,Updated: 11 Oct, 2026 03:06 PM

vacant plot owners order

निजी कब्जे/ मालिकाना वाले खाली पड़े प्लाटों को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं।

फरीदकोट (जिंदल): निजी कब्जे/ मालिकाना वाले खाली पड़े प्लाटों को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट राहुल चाबा ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, फरीदकोट जिले की सीमा के अंदर प्राइवेट कब्जे वाले/मालिकाना हक वाले खाली प्लॉट में कचरा, गंदगी और सीवेज जमा होने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी किए गए आदेशों के अनुसार, शहर में खाली प्लॉट के मालिक/कब्जा करने वाले अपने खाली प्लॉट में कचरे के ढेर, गंदगी और रुके हुए बारिश के पानी की तुरंत सफाई अपने लेवल पर करवाएंगे। यह पक्का किया जाना चाहिए कि किसी के मालिकाना हक वाले/कब्जा किए हुए खाली प्लॉट के चारों ओर पक्की बाउंड्री वॉल या बाड़ बनाई जाए या प्लॉट में कचरा जमा होने से रोका जाए।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने कहा कि शहर में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लोगों के प्लॉट में कचरा, गंदगी और गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे कई तरह के नुकसानदायक जीव पैदा होते हैं जो कई तरह की बीमारियां (जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह) फैलाते हैं। इस तरह ये बीमारियां शहर के लोगों की सेहत के लिए एक गंभीर और जानलेवा खतरा हैं। ऐसे में इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए इन खाली प्लॉट की सफाई करना जरूरी है। इन सबको देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 2 दिसंबर, 2026 तक लागू रहेगा।

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