Edited By Des raj,Updated: 31 Aug, 2018 06:32 PM
माननीय एडीशनल सैशन जज मनजोत कौर की अदालत ने जहर के कर लड़की भगाने के आरोप में से गुरप्रीत कौर और गुरिंदर सिंह वासी गांव रसूलपुर थाना बसी पठाना जिला फतेहगढ़ साहब को एडवोकेट गुरमिंदर सिंह बिंजल और एडवोकेट परमजीत सिंह डेमूवालिया की दलीलों के साथ सहमत...
पटियाला (बलजिन्द्र) : माननीय एडीशनल सैशन जज मनजोत कौर की अदालत ने जहर के कर लड़की भगाने के आरोप में से गुरप्रीत कौर और गुरिंदर सिंह वासी गांव रसूलपुर थाना बसी पठाना जिला फतेहगढ़ साहब को एडवोकेट गुरमिंदर सिंह बिंजल और एडवोकेट परमजीत सिंह डेमूवालिया की दलीलों के साथ सहमत होते हुए बरी कर दिया।
इस संबंधी विस्तार से जानकारी देते एडवोकेट गुरमिंदर सिंह बिंजल और एडवोकेट परमजीत सिंह डेमूवालिया ने बताया कि दोनों ने खिलाफ थाना खेड़ी गंडीयां ने मार्च 2016 को अधीन धारा 328 और 380 आई.पी.सी. के अंतर्गत केस दर्ज किया था, जिसमें नसीब सिंह ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि गुरप्रीत कौर ने गुरिंदर सिंह की सहायता के साथ उसे और उस के परिवार के व्यक्तियों को नशीली दवा दे कर और कुछ समान चोरी करके फरार हो गए।
पुलिस की तरफ केस दर्ज करन के बाद जब माननीय अदालत में केस गया तो माननीय अदालत ने एडवोकेट गुरमिंदर सिंह बिंजल और एडवोकेट परमजीत सिंह डेमूवालिया की दलीलों के साथ सहमत होते हुए बरी कर दिया।