Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 11:21 AM
जिलाधीश दीपर्वा लाकरा ने आज जिला स्तरीय केबल टी.वी. मॉनीटरिंग कमेटी के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते कहा कि केबल टी.वी. उपभोक्ता केबल सेवाएं लेने के लिए सैट-टॉप बाक्स बाजार से भी खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी केबल टी.वी. आप्रेटर...
बठिंडा(विजय): जिलाधीश दीपर्वा लाकरा ने आज जिला स्तरीय केबल टी.वी. मॉनीटरिंग कमेटी के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते कहा कि केबल टी.वी. उपभोक्ता केबल सेवाएं लेने के लिए सैट-टॉप बाक्स बाजार से भी खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी केबल टी.वी. आप्रेटर उपभोक्ताओं को अपना सैट-टॉप बाक्स लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों अनुसार उपभोक्ता को आजादी है कि वह अपनी मनमर्जी का सैट-टॉप बाक्स लगवा सकता है जिसमें केबल टी.वी. आप्रेटर के नैटवर्क को चलाने की समर्था हो।
अगर उपभोक्ता का तबादला होता है तो केबल आप्रेटर के लिए यह जरूरी है कि उसके पास जमा करवाई गई सिक्योरिटी फीस उपभोक्ता को वापस की जाए। उन्होंने कहा कि केबल टी.वी. आप्रेटर द्वारा लिए जाने वाले किराए संबंधी सूचना उनके कार्यालय में जनतक जगह पर लगी होनी चाहिए। लाकरा ने बताया कि जिला स्तरीय केबल टी.वी. मॉनीटरिंग कमेटी का मुख्य उद्देश्य केबल टी.वी. पर दिखाए जाने वाले प्रोग्रामों संबंधी शिकायतों का निपटारा, केबल आप्रेटरों द्वारा अधिक पैसे लेने का मुद्दा और भारत सरकार के केबल टी.वी. डिजीटलाइजेशन को लागू करना है। इस संबंधी कोई भी शिकायत सब-डिवीजन स्तर पर उप मंडल मैजिस्टे्रट को और जिला स्तर पर नोडल अफसर अतिरिक्त जिलाधीश को दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन केबल आप्रेटरों ने अब तक अपने लाइसैंस रीन्यू नहीं करवाए वे जल्दी करवा लें।