Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jul, 2018 05:41 PM
माननीय एडीशनल सैशन जज श्रीमती सारू मेहता कौशिक की अदालत ने दो अलग अलग केसों में तीन व्यक्तियों को नशीले टीकों के केस में एडवोकेट दर्शन सिंह नाभा और गुरप्रीत कपूर की दलीलों के बाद बरी कर दिया है।
पटियाला (बलजिन्द्र): माननीय एडीशनल सैशन जज श्रीमती सारू मेहता कौशिक की अदालत ने दो अलग अलग केसों में तीन व्यक्तियों को नशीले टीकों के केस में एडवोकेट दर्शन सिंह नाभा और गुरप्रीत कपूर की दलीलों के बाद बरी कर दिया है।
पहले केस में हैप्पी पुत्र यादी राम निवासी बटाला और अजय सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निवासी बटाला जिला गुरदासपुर को बरी कर दिया गया। जिनके खिलाफ थाना सिटी राजपुरा की पुलिस ने 12 जनवरी 2017 को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस किया था। पुलिस ने दोनों से 110-110 नशीले टीके बरामद करने का दावा किया था।
दूसरे केस में मैथ्यू पुत्र यूनिस बख्शी निवासी जालंधर को माननीय उक्त अदालत द्वारा ही एडवोकेट दर्शन सिंह नाभा और गुरप्रीत कपूर की दलीलों से सहमत होते हुए बरी कर दिया गया। मैथ्यू के खिलाफ थाना सिटी राजपुरा की पुलिस ने एफ.आई.आर. 2017 को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज की थी। जिसमें मैथ्यू से 90 नशीले टीके बरामद करने का दावा किया गया था।