Edited By Des raj,Updated: 15 Sep, 2018 10:46 PM
शिअद (बादल) की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल जज (प्रथम श्रेणी) गुरशेर सिंह की अदालत ने अगली सुनवाई 6 अक्तूबर तय की है। गौरतलब है कि समाजवादी नेता बलवंत सिंह खेड़ा ने शिअद (बादल) की मान्यता खत्म करने संबंधी याचिका अदालत के...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): शिअद (बादल) की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल जज (प्रथम श्रेणी) गुरशेर सिंह की अदालत ने अगली सुनवाई 6 अक्तूबर तय की है। गौरतलब है कि समाजवादी नेता बलवंत सिंह खेड़ा ने शिअद (बादल) की मान्यता खत्म करने संबंधी याचिका अदालत के समक्ष 20 फरवरी 2009 को दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने शिअद (बादल) के शीर्ष नेताओं प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, सुखदेव ढींडसा, बलविन्दर भूंदड़, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, किरपाल सिंह बडूंगर, डा. दलजीत चीमा, महेश इंद्र ग्रेवाल, सुरिन्द्र सिंह शिंदा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे।
क्या कहते हैं शिकायतकर्ता खेड़ा
शिकायतकर्ता बलवंत सिंह खेड़ा ने कहा कि शिअद (बादल) ने पार्टी का नया विधान बनाने के लिए 1.1.2004 को कमेटी बनाई थी। कमेटी ने जनरल हाऊस में परवान करवाए बगैर 2004 में भारतीय चुनाव आयोग को अंग्रेजी में छपा नया विधान भेज दिया था। इस प्रकार इस पार्टी के बड़े नेताओं ने विधान, कानून व लोगों के साथ धोखा किया है इसलिए इसकी मान्यता खत्म की जाए और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।