पंजाब के पूर्व डीजीपी को अदालत ने दी बड़ी राहत

Edited By Tania pathak,Updated: 11 May, 2020 04:51 PM

the court gave a big relief to the former punjab dgp

सैनी को 29 साल पुराने मामलो में सोमवार को अदालत की तरफ से बड़ी राहत मिली है...

मोहाली (भगवत): पंजाब के पूर्व डी. जी. पी. सुमेध सिंह सैनी को 29 साल पुराने मामलो में सोमवार को अदालत की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 29 साल पुराने बलवंत सिंह मुलतानी केस में सुमेध सिंह सैनी की आगामी ज़मानत की अर्ज़ी को मंज़ूर कर लिया है। 

आईएऐस के बेटे का अपहरण करने के मामलो में मोहाली के मटौर थानो में सुमेध सिंह सैनी समेत 8 के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था, जिस की सुनवाई पहले 9 मई को हुई और मोहाली पुलिस को अदालत ने नोटिस जारी करके जवाब माँगा था।

इस के बाद पुलिस की तरफ से अदालत में केस के साथ जुड़ा रिकार्ड पेश किया गया, जिस के बाद पूर्व डी. जी. पी. के वकील और सरकारी वकील के बीच काफ़ी बहस होने के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला 11 मई तक सुरक्षित रख लिया। 11 मई को अदालत की तरफ से दोनों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुमेध सिंह सैनी को बड़ी राहत देते हुए आगामी ज़मानत दे दी है। 

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