पार्षद व अकाली नेता पर मामला दर्ज, 2 दिन पहले बने थे प्रधान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jun, 2017 11:24 AM

the case of constructing a temple in breaking the seal

: कैंट बोर्ड द्वारा लगाई गई सील तोड़ कर कंस्ट्रक्शन करने के मामले में कैंटोनमैंट बोर्ड के पार्षद व अकाली नेता संजीव त्रेहन व अशोक कुमार समेत अन्य पर थाना कैंट में मंगलवार को मुकदमा नं. 47 के तहत केस दर्ज किया गया है जिसकी पुष्टि ए.सी.पी. कैंट...

जालंधर (महेश): कैंट बोर्ड द्वारा लगाई गई सील तोड़ कर कंस्ट्रक्शन करने के मामले में कैंटोनमैंट बोर्ड के पार्षद व अकाली नेता संजीव त्रेहन व अशोक कुमार समेत अन्य पर थाना कैंट में मंगलवार को मुकदमा नं. 47 के तहत केस दर्ज किया गया है जिसकी पुष्टि ए.सी.पी. कैंट सुरेन्द्रपाल धोगड़ी ने की है। वर्णनीय है कि पार्षद संजीव त्रेहन 2 दिन पहले ही श्री राम लीला कमेटी जालंधर छावनी के प्रधान चुने गए थे। उन्होंने साल 2012 के विधान सभा चुनावों में परगट सिंह और 2017 के चुनावों में सर्बजीत सिंह मक्कड़ का खुलकर समर्थन किया था।

ए.सी.पी. सुरेन्द्रपाल धोगड़ी के अनुसार कैंट बोर्ड की सी.ई.ओ. मीनाक्षी लोहिया की शिकायत पर संजीव त्रेहन व मन्दिर बजरंग भवन के प्रधान अशोक कुमार समेत अन्य पर केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि सी.ई.ओ. ने पुलिस को शिकायत दी थी कि संजीव त्रेहन व अशोक कुमार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कैंट बोर्ड की मंजूरी के बिना बजरंग भवन मन्दिर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था जबकि सी.ई.ओ. ने लोगों की शिकायत पर बजरंग भवन मन्दिर में चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को बंद करवाते हुए वहां सील भी लगा दी थी लेकिन संजीव त्रेहन ने अपने पद का गलत प्रयोग करते हुए उस सील को तोड़ दिया और मना करने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी।

यह मामला काफी चर्चा में रहा था क्योंकि कैंट में बोर्ड की अनुमति के बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। ए.सी.पी. धोगड़ी ने बताया कि मामले की पूरी जांच करने के बाद ही संजीव त्रेहन, अशोक कुमार व अन्य पर केस दर्ज किया गया है। 

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