Edited By Des raj,Updated: 20 Aug, 2018 06:41 PM
अडिशनल सैशन जज मनजोत कौर की अदालत ने लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने के आरोप में से नानकू पुत्र राज कुमार निवासी शुतराणा को एडवोकेट गुरमिंदर सिंह बिंजल और परमजीत सिंह डेमूवालीया की दलीलों से सहमत होते हुए बरी कर दिया।
पटियाला (बलजिन्द्र): अडिशनल सैशन जज मनजोत कौर की अदालत ने लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने के आरोप में से नानकू पुत्र राज कुमार निवासी शुतराणा को एडवोकेट गुरमिंदर सिंह बिंजल और परमजीत सिंह डेमूवालीया की दलीलों से सहमत होते हुए बरी कर दिया।
नानकू के खिलाफ थाना पातड़ां की पुलिस ने 25 जुलाई 2016 को लड़की के माता पिता द्वारा की शिकायत के आधार पर लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।